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छत्तीसगढ़

सुदखोरी और धमकी का मामला: पच्चीस लाख की अवैध वसूली की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग | थाना पदमनाभपुर पुलिस ने एक सुदखोरी और धमकी के गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए रायपुर निवासी आरोपी शब्बीर जैदी (39) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केन्द्रीय जेल दुर्ग भेज दिया। आरोपी पर पीड़ित से पच्चीस लाख रुपये की अवैध वसूली और जान-माल की धमकी देने के आरोप हैं।

क्या है मामला
प्रार्थी नागेश्वर प्रसाद चंद्रा (42), निवासी शीतलानगर बोरसी, ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2024 में पारिवारिक आवश्यकता के चलते उसने अपने कॉलेज बैचमेट शब्बीर जैदी से 1,44,400 रुपये ब्याज पर लिए थे, जिसे ब्याज समेत कुल 1,64,800 रुपये चुका दिए। इस लेन-देन के दौरान आरोपी ने एक कोरा चेक और मकान व कृषि भूमि के दस्तावेज की प्रतियां अपने पास रख ली थीं।

आरोप है कि शब्बीर जैदी ने इसी कोरे चेक में 25,00,000 (पच्चीस लाख) रुपये की राशि भरकर कानूनी नोटिस भेजा और रकम न देने पर प्रार्थी व उसके बच्चों को उठा लेने की धमकी दी। 27 जुलाई 2025 को आरोपी प्रार्थी के घर पहुंचा और दबाव बनाने का वीडियो भी रिकॉर्ड किया।

पुलिस की कार्रवाई
थाना पदमनाभपुर में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 278/2025 धारा 308(2),(5), 351(2) बीएनएस तथा छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा-4 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने उसे 10 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

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